हरिद्वार समाचार– जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्धार  सी0 रविशंकर ने दीपावली एवं अन्य पर्वों के शुभ अवसर पर भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रो, सार्वजनिक स्थलों, शहर के मिष्ठान भण्डारों आदि स्थलों पर शान्ति एंव सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जुआरियों एंव सटोरियों पर भी सतर्क दृष्टि बनाये रखने तथा दीपावाली पर्व पर आवासीय भवनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानो पर विद्युत दीप मालाओं के प्रयोग के साथ-साथ आतिशबाजी के कारण विद्युत शार्ट सर्किट आदि से आग लगने की सम्भावना के दृष्टिगत अग्निशमन दलों को सतर्क करते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने दीपावली पर्व के अवसर पर विद्युत संचालन एंव पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड एंव अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान को आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों की डयूटी भी लगाने के निर्देश दिये। सार्वजनिक  सड़कों/सार्वजानिक स्थलों/मंदिरों के आसपास साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने, खाद्य सामग्रियो विशेष रूप से मावे से बनने वाली मिठाईयों इत्यादि में मिलावट की रोकथाम, माप-तोल आदि हेतु प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।
  विभिन्न समुदायों के बीच साम्प्रदायिक सौहार्द एंव कानून एंव शन्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नजर रखते हुये एंव विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये जाये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ शान्ति  समिति की बैठक कर पारस्परिक सौहार्द कायम कराया जाये। उप जिला मजिस्ट्रेट द्धारा अपने-अपने सब डिवीजन में संवेदनशील स्थानों पर अपने अधीनस्थ  अधिकारियों की तैनाती भी सुनिश्चित कर ली जाये।  जनपद में जहाॅ पर भी मेला आदि लगे है अथवा बाजारो में खरीदारी के लिए भीडभाड की स्थिति रहती है, वहाॅ पर मास्क के प्रयोग व सोशल डिस्ट्रेन्सिंग के मानकों का पालन कडाई से सुनिश्चित कराये तथा इसका उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही भी अमल में लायी जाये। गैस गोदाम, पैट्रोल पम्प आदि के आस-पास पटाखे, आतिश बाजी चलाने पर रोक लगायी  जाये, जिससे आग लगने की कोई घटना न हो।
दीपावली के पर्व पर प्रत्येक उप जिला मजिस्टेªट अपने-अपने उप मण्डल में मीट-मांस  एंव देशी/विदेशी मदिरा की ब्रिकी और उनकी दुकान को यथा आवश्यकतानुसार बन्द रखे जाने पर विचार करते हुए कार्यवाही कर लें। आतिशबाजी की बिक्री/स्टाॅल निर्धारित एवं खुले स्थानों पर ही की जाए। आबादी वाले स्थानों पर आतिशबाजी/पटाखों की बिक्री न की जाए और न ही आतिशबाजी का स्टाॅक  किया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *