हरिद्वार–   जिलाधिकारी/जिला निवार्चन अधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने समस्त अभ्यर्थी, विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022, हरिद्वार को सूचित करते हुए अवगत कराया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह, दस्तावेज 6 संस्करण 7 के प्राविधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर मूल स्वः हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका मूल में, क्रमांकित वाउचर्स, निर्वाचन व्यय के लिये खोला गया बैंक खाता का अद्यावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग-IV पर शपथ पत्र, अनुलग्नक-ड2 सहित निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरहित (Disqualified) घोषित किया जा सकता है।
जनपद हरिद्वार: जिलाधिकारी/जिला निवार्चन अधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने समस्त अभ्यर्थी, विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022, हरिद्वार को सूचित करते हुए अवगत कराया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह, दस्तावेज 6 संस्करण 7 के प्राविधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर मूल स्वः हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका मूल में, क्रमांकित वाउचर्स, निर्वाचन व्यय के लिये खोला गया बैंक खाता का अद्यावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग-IV पर शपथ पत्र, अनुलग्नक-ड2 सहित निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरहित (Disqualified) घोषित किया जा सकता है।
जनपद हरिद्वार में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की दिनांक 10 in मार्च, 2022 के 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 08 अप्रैल 2022 (शुक्रवार) तक वे अपनी स्वः हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका, क्रमांकित वाउचर्स, निर्वाचन व्यय के लिये खोला गया बैंक खाता का अद्यावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग-प्ट पर शपथ पत्र, अनुलग्नक-ड2 सहित मूल रूप में दाखिल करना सुनिश्चित करें।
भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली के आदेश संख्या-76/अनुदेश/ईईपीएस/
2015/खण्ड-दो, दिनांक-29 मई, 2015 के प्राविधानों के अनुसार परिणामों की घोषणा (दिनांक 10 मार्च, 2022) के 26वें दिन दिनांक-04 अप्रैल, 2022 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष, रोशनाबाद, हरिद्वार में प्रशिक्षण एवं “लेखा समाधान बैठक आहूत की गयी है।
अतः आप स्वयं अथवा निर्वाचन अभिकर्ता दिनांक 04 अप्रैल, 2022 (सोमवार) को पूर्वान्ह्न 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक कलैक्ट्रेट सभागार कक्ष रोशनाबाद, हरिद्वार में आहूत प्रशिक्षण एवं ‘‘लेखा समाधान बैठक‘‘ में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। कि निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की दिनांक 10 in मार्च, 2022 के 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 08 अप्रैल 2022 (शुक्रवार) तक वे अपनी स्वः हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका, क्रमांकित वाउचर्स, निर्वाचन व्यय के लिये खोला गया बैंक खाता का अद्यावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग-प्ट पर शपथ पत्र, अनुलग्नक-ड2 सहित मूल रूप में दाखिल करना सुनिश्चित करें।
भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली के आदेश संख्या-76/अनुदेश/ईईपीएस/
2015/खण्ड-दो, दिनांक-29 मई, 2015 के प्राविधानों के अनुसार परिणामों की घोषणा (दिनांक 10 मार्च, 2022) के 26वें दिन दिनांक-04 अप्रैल, 2022 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष, रोशनाबाद, हरिद्वार में प्रशिक्षण एवं “लेखा समाधान बैठक आहूत की गयी है।
अतः आप स्वयं अथवा निर्वाचन अभिकर्ता दिनांक 04 अप्रैल, 2022 (सोमवार) को पूर्वान्ह्न 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक कलैक्ट्रेट सभागार कक्ष रोशनाबाद, हरिद्वार में आहूत प्रशिक्षण एवं ‘‘लेखा समाधान बैठक‘‘ में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। 

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